नैनीताल। लाइव उत्तराँचल न्यूज़
हाईकोर्ट ने राज्य में मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति को लेकर जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य के आबकारी आयुक्त से इस मामले में 26 जून से पहले जबाव देने को कहा है । न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 26 जून को होगी। टिहरी गढ़वाल के शराब कारोबारी अरविंद रानावत की हाईकोर्ट में इस मामले में याचिका दायर की है। इस में सुनवाई शुरू करते हुए अदालत ने यह सवाल पूछा है। याचिका में कहा गया है कि कारोबारी अरविंद रानावत की टिहरी में अंग्रेजी शराब की दुकान है । उसकी दुकान की दूसरी ओर नदी के पार पौड़ी गढ़वाल जिला है और वहां के डीएम ने एक व्यक्ति को मोबाइल वैन में शराब बेचने की अनुमति दी है । जो कि आबकारी नीति के अनुरूप नहीं है । उत्तराखंड में यूपी आबकारी एक्ट 1990 लागू है । जिसमें मोबाइल वैन में शराब बेचने का प्रावधान नहीं है और शराब की दुकानों की दूरी 5 किमी से अधिक होनी आवश्यक है । लेकिन इन दोनों प्रावधानों का इस मामले में पालन नहीं किया गया है एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद आबकारी आयुक्त से इस सम्बंध में जबाव देने को कहा है । मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी ।