नैनीताल। लाइव उत्तरांचल न्यूज
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जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए चुनाव कमेटी ने कोविड के बढ़ते असर को देखते हुए टेंडर वोट कराने का फैसला लिया है। टेंडर वोटिंग के तहत इच्छुक अधिवक्ता अपने मतदान का प्रयोग एक दिन पूर्व 8 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर सकते हैं। वहीं 9 अप्रैल को तय कार्यक्रम के तहत मतदान होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला ने इसकी जानकारी दी। उन्होनें बताया कि कोविड के बढ़ते प्रभाव के चलते अधिवक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए कमेटी ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने बताय कि पंजीकृत अधिवक्ता चुनाव से एक दिन पहले गुरुवार आठ अप्रैल को सुबह 11 से 2 बजे तक जिला बार कक्ष में पहुच अपना टेंडर वोट एक दिन पहले डाल सकते हैं।जिससे चुनाव वाले दिन आवश्यक भीड़ भाड़ से बचा जा सकने के साथ ही किन्ही कारणों से नौ अप्रैल को आवश्यक कार्य से कही और जाने व अनुपस्तिथ रहने वाले अधिवक्ताओं को काफी राहत मिलेगी। इस दौरान सहायक चुनाव अधिकारी बीके सांगुड़ी, प्रमोद बहुगुणा ,शंकर चौहान मुकेश चंद्र ,शिवांशु जोशी कार्यालय सहायक गौतम कुमार मौजूद रहे।
बीसीआई परीक्षा पास नही तो नही डाल सकेंगे वोट
नैनीताल। जिला बार के चुनाव में अधिवक्ताओ को बीसीआई परीक्षा पास करने पर ही मतदान का अधिकार दिया जायेगा जानकारी देते हुवे मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश चंदोला ने बताया कि जिला बार मे रजिस्टर्ड नये शामिल अधिवक्ताओ को बी सी आई द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने पर ही चुनाव में मतदान की अनुमति दी जायेगी अधिवक्ताओं को अपने साथ बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र भी दिखाना होगा इसके साथ ही एक अधिवक्ता द्वारा एक ही बार कॉउंसिल मे वोट किया जायेगा जिसके लिये अधिवक्ताओं को वोट से पहले अंडरटेकिंग प्रमाण भी देना होगा।